बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज राज्य विधानसभा को निर्देश दिया कि दो कन्नड़ टैबलायडों के संपादकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन कार्यवाही अगले आदेश तक आगे नहीं बढ़ाए। दोनों को सदन ने एक साल की जेल की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति ए एस बोप्पना ने कहा कि चूंकि यह एक संवैधानिक मामला है, इसलिए अदालत को किसी फैसले पर पहुंचने या कोई फैसला पारित करने से पहले दोनों पक्षों को सुनना चाहिए।
दोनों पत्रकारों की याचिकाओं पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए अदालत ने सदन को अगले आदेश तक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया। दोनों पत्रकारों ने जेल की सजा के सदन के प्रस्ताव को चुनौती दी थी। अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वे जवाब दाखिल करें। विधानसभा ने सदन की विशेषाधिकार समिति की सिफारिश पर पत्रकारों को दंडित करने के लिए 21 जून को एक प्रस्ताव पारित किया था। सदन ने राज्य के विधायकों के खिलाफ कथित अपमानजनक आलेखों को लेकर विशेषाधिकार हनन के लिए दो संपादकों रवि बेलागेरे और अनिल राजू को सजा सुनायी थी।