जयपुर। जयपुर की एक होटल को वेश्यावृत्ति करवाना महंगा पड़ गया है। दूसरे राज्य से लड़कियां बुलाकर होटल में वेश्यावृत्ति करवाने के जुर्म ने जयपुर की कोर्ट ने होटल मालिक के साथ सात ग्राहकों को भी तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 12 जयपुर महानगर कोर्ट ने कबीर मार्ग, बनीपार्क स्थित होटल विजिटर के मालिक सौरभ जैन उर्फ नानू, ग्राहक विक्रांत यादव, मोहित जाटव, दीपक कुमार बैरवा, योगेश सैनी, गुलशन सैनी, मोहम्मद हारुन अंसारी एवं अब्दुल रईस गौड़ को पीटा एक्ट में यह सजा दी है।
वहीं कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त और होटल से पकड़ी गई नई दिल्ली की तीन युवतियों मोना खान, किरण गोयल एवं ज्योति शर्मा को मफरूर घोषित किया है। हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बाद ये तीनों युवतियां फरार हो गई। ना ही पुलिस उनके सम्मन व गिरफ्तारी वारंट तामील करवा पाई। सदर के तत्कालीन डीवाईएसपी बजरंग सिह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बोगस ग्राहक बनाकर विजिटर होटल में दबिश दी। वहां पुलिस ने वेश्वावृत्ति के लिए दिल्ली से लाई गई तीन युवतियों, सात ग्राहकों और होटल मालिक सौरभ जैन को गिरफ्तार किया। सौरभ प्रति ग्राहक दो हजार रुपए लेकर वेश्यावृत्ति करवाता था। इसमें से आधी राशि लड़कियों को देता था और शेष रकम खुद रखता था।