जयपुर। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 27 अक्टूबर, 2018 को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत मतदान की स्थिति में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
22 अक्टूबर, 2018 को होने वाले नगरपालिकाओं के उप-चुनाव क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत मतदान की स्थिति में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।