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जयपुर। जेल में रहने के दौरान मां के निधन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली 4 दिन की हिरासत पैरोल में भी घर जाकर वापस जेल जाते समय मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले कफील अहमद उर्फ जावेद खां उर्फ जाकिर अंसारी (48) निवासी मौहल्ला करियानी-भोगांव, मैनपुरी -यूपी हाल दक्षिण दिल्ली को एनडीपीएस मामलों की स्पेशल कोर्ट में जज नेपाल सिंह ने शुक्रवार को 2० साल के कठोर कारावास तथा दो लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मुखबीर की इत्तला पर एसओजी ने 2 जुलाई, 2०15 को ट्रांसपोर्ट नगर में रोडवेज बस रुकवाकर दिल्ली से आ रहे कफील अहमद की तलाशी ली, लेकिन अटैची में कुछ नहीं मिला।

बाद में अटैची की गहन जांच करने पर उसमें दो परतें मिली। परत के नीचे कत्थई रंगा का पाउडर मादक पदार्थ तीन किलो 45 ग्राम अल्प्राजोलम मिला। एसओजी ने इस गिरोह में शामिल माने गए चांदपोल जयपुर के अब्दुल कदीर तथा झालावाड़ के शंकर सिंह को अरेस्ट कर तीनों के खिलाफ चालान पेश किया था। दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण कोर्ट ने बरी कर दिया।

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