जयपुर। 1० वीं कक्षा में पढने वाली नाबालिग छात्रा को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के गंभीर मामले में भी नाहरगढ़ थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज नहीं कर गंभीर लापरवाही बरतने का एक मामला सामने आया है। एडवोकेट शंकर लाल गुर्जर एवं राजेन्द्र सिंह ने बताया कि मोहन नगर-पुरानी बस्ती निवासी नाबालिग को मोहम्मद अनस निवासी निसाड़ी गेट-मेरठ, यूपी हाल एमडी रोड जयपुर 26 दिसम्बर को भगा कर ले गया था।
नाहरगढ़ पुलिस ने पोक्सो एक्ट की बजाय आईपीसी की धारा 363 व 366 में ही मुकदमा दर्ज किया। जांच में धारा 366 भी हटा दी, जिससे अभियुक्त को डीजे कोर्ट से 9 जनवरी को जमानत मिल गई। दोनों को पुलिस ने तीसरे दिन 28 दिसम्बर को जोधपुर में पकड़ा था। पीड़िता ने अनस पर जिद करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कानूनन नाबालिग की सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं है।