शहडोल. मध्यप्रदेश में शहडोल जिले की अदालत ने आज चार वर्ष की एक बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के 22 वर्षीय युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी विश्वजीत पटेल ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के सिंह ने चार साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के जुर्म में विनोद चौदहा को मृत्युदंड फांसी की सजा सुनायी है।
उन्होंने बताया कि विनोद ने पड़ोस में रहने वाली चार वर्ष की बालिका को 13 मई 2017 को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। विनोद ने हत्या ले बाद बालिका के शव को झाड़ियों में फेंक दिया था और फरार हो गया था।