Blacklist case

-25 साल के नायक को 3 लाख रुपए का भी देना होगा जुर्माना
जयपुर। जयपुर जिले के सामोद थाना इलाके से 25 अप्रेल, 2०13 को 15 साल 7 माह 24 दिन की नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने तथा उसके साथ कोटा में चार माह तक दुष्कर्म कर गर्भवती करने के अपराध में 26 अगस्त, 2०13 को गिरफ्तार किए गए 25 वर्षीय अभियुक्त पूरणमल नायक निवासी गांव जयचंदपुरा, चंदवाजी को जिले की पोक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट में जज दलीप सिंह ने बुधवार को आजीवन कारावास एवं तीन लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि अभियुक्त श्ोष प्राकृत जीवन तक जेल में रहेगा। पीड़िता के मर्जी से घर छोड़ने तथा सहमति से संबंध बनने पर कोर्ट ने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं है। विश्ोष लोक अभियोजक ने 2० गवाहों के बयान करवाए।

प्रकरण के अनुसार 26 अप्रेल, 2०13 को पीड़िता की मां ने सामोद थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी कल शाम से गायब है। पुलिस ने 26 अगस्त को कोटा से बरामद किया था। डॉक्टर ने उसे 16 से 18 सप्ताह की गर्भवती बताया। पीड़िता ने बयानों में अभियुक्त पर मुहाना मण्डी के पास एक होटल में 2 दिन तक तथा महावीर नगर कोटा में 4 माह तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने आदेश में अभियुक्त को आईपीसी की धारा 363 में 5 वर्ष कठोर व 5० हजार, धारा 366 में 7 वर्ष कठोर व 5० हजार, पोक्सो एक्ट की धारा 376(2) (आई) तथा (एन) के अपराध में आजीवन कारावास व एक लाख तथा 5 (आई) सहपठित धारा 6 के अपराध में आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा दी।

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