जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा-2017 लेवल 2 के पेपर लीक प्रकरण में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश प्रकरण में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए।
याचिका में कहा गया कि 11 फरवरी को आयोजित रीट परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले जी सीरिज का पेपर सोश्यल मीडिया पर लीक हो गया था। उसने इस बारे में उच्चाधिकारियों को भी जानकारी दी, लेकिन अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में परीक्षा की जांच एसओजी या सीबीआई से कराई जाए।
वहीं प्रभावित अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि पूरे प्रदेश में केवल याचिकाकर्ता ही पेपर लीक होने की बात कह रहा है। जबकि मामले में न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है और न ही कोई शिकायत दी गई है।