जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि वह चारदीवारी के आवासीय क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर नियमानुसार कार्रवाई करे या इस संबंध में नीति बनाकर पेश करे। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश हल्दियों का रास्ता के आवासीय क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए दिए।
मामले के अनुसार हल्दियों का रास्ता के आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने के मामले में हाईकोर्ट ने पत्र याचिका पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए थे कि वह चारदीवारी के इन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के संबंध में नीति पेश करे। अदालत ने नीति पेश होने तक ऐसे निर्माण पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए थे। गुरुवार को अदालत ने अपने इस आदेश में संशोधन करते हुए निगम को नियमानुसार कार्रवाई करने की छूट दी है। इसके साथ ही अदालत ने नीति बनाकर अदालत में पेश करने को कहा है।