jaipur. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय दलों को प्रसारण/ टेलीकास्ट समय आवंटन के संबंध में आयोग द्वारा 26 अक्टूबर, 2018 को जारी आदेश संख्या 437/टीए-एलए/1/2018/सूचना सर्व साधारण की जानकारी के लिए दी जा रही है।
वर्ष 1998 में लोक सभा आम चुनाव के समय 16 जनवरी, 1998 को आयोग के निर्देश के अनुसार दूरदर्शन और आकाशवाणी के नि:शुल्क उपयोग सुविधा के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वित्त पोषण की नई योजना शुरू की गई। यह योजना 1998 के बाद हुए राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव तथा 1999, 2004, 2009 तथा 2014 के लोक सभा आम चुनाव में भी जारी रही।
निर्वाचन तथा अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा जनप्रतिनिधित्व 1951 में संशोधन तथा इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रानिक मीडिया से चुनाव अभियान के लिए न्यायोचित समय साझा करने का आधार अब वैधानिक हो गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 39ए के नीचे व्याख्या की धारा (ए) द्वार प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इस सेक्शन के उद्देश्य के लिए सरकारी स्वामित्व या पूरी तरह वित्त पोषित इलेक्ट्रानिक मीडिया को अधिसूचित किया है। इसलिए आयोग ने राजस्थान के चुनाव–2018 में प्रसार भारती निगम के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से न्यायोचित समय साझा करने की योजना का विस्तार करने के निर्णय लिया है।
राजस्थान के संबंध में केवल राष्ट्रीय दलों तथा मान्यता प्राप्त राज्य दलों को ही प्रसारण और टेलीकास्ट समय के उपयोग की सुविधा मिलेगी।