जयपुर । राजसमन्द के लाईव मर्डर के मामले में भडकाऊ वीडियो बनाकर सोश्यल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 14 दिसम्बर को गिरफ्तार किये गये शिवसेना हिन्दुस्थान के राष्ट्रीय सचिव एवं राज्य प्रभारी लखनसिंह पंवार निवासी निलगिरी मार्ग, मानसरोवर, जयपुर की जमानत अर्जी शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 में जज सरीता नौशाद ने खारिज कर दी। इससे पूर्व कोर्ट ने उसे 2० दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में जेल भ्ोज दिया। बाद में उसके वकील विमल शर्मा ने जमानत अर्जी पेश की गई, जिसे कोर्ट ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी। लखनसिंह पंवार को पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए एवं 5०5/2 के अपराध में गिरफ्तार किया है। इस संबंध में शिप्रा पथ थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है।