नई दिल्ली। श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद प्रकरण में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने पक्षकार सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर यह कहा है। स्वामी ने इस मामले में रोज सुनवाई की गुहार की थी। कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं करते हुए कहा इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी मुख्य पक्षकार नहीं है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने सभी पक्षों को आपसी रजामंदी से इस मामले के निस्तारण की अपील की थी। इस मामले में आम राय और सहमति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरसंभव मदद की बात कही थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 सितम्बर, 2010 को रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस में फैसला देते हुए विवादित पौने तीन एकड़ भूमि को प्रकरण से जुड़े तीनों पक्षकारों को बराबर-बराबर बांटने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर सहमति नहीं बनने पर पक्षकार सुप्रीम कोर्ट चले गए।