Humanity is shy
docter rape

जयपुर। मुरलीपुरा थाना इलाके में 2 दिसम्बर, 2००9 को दिनदहाड़े घर में घुसकर एक युवती के साथ बलात्कार करने वाले पुलिसकर्मी सुगन चन्द जाट (36) निवासी ढाणी गढ़ वालों की, गांव धानेता-शाहपुरा हाल ग्रीन पार्क नांगल जैसा बोहरा-करघनी को महिला उत्पीड़न मामलों की विश्ोष अदालत में जज सुनील कुमार गोयल ने 7 साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पुलिसकर्मी होने के नाते उस पर कानून की पालना करने का विश्ोष दायित्व है, जिसका पालन करने में वह पूर्णत: विफल रहा है। मामले के अनुसार पीड़िता ने मां के साथ थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दी थी कि वह घर पर अकेली थी। दोपहर डेढ़ बजे अभियुक्त घर में घुसा और गोद में उठा कर जबरदस्ती कमरे में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया और मुंह बंद कर बलात्कार किया। पीड़िता के जोर-जोर से रोने पर अभियुक्त मौके से भाग गया। पुलिस ने उसी दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में 18 गवाहों के बयान करवाए गए। कोर्ट ने सुगन चंद को दफा 376 (1) में 7 वर्ष कठोर एवं 1० हजार तथा दफा 45० में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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