Asaram Bapu rape case
Asaram Bapu rape case

– आसाराम बापू के खास सेवादार शरदचन्द्र व शिल्पी को भी बीस-बीस साल की कैद
जयपुर। पांच साल पुराने नाबालिग से यौन शोषण करने और बंधक बनाने के बहुचर्चित मामले में आरोपी आसाराम बापू और अन्य दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुना दी गई है। जोधपुर सेन्ट्रल जेल में एसटी-एससी मामलात की विशेष अदालत के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने बुधवार सुबह ग्यारह बजे आसाराम बापू और आसाराम के खास सेवादार शरदचन्द्र उर्फ शरतचन्द्र और हॉस्टल वार्डन शिल्पी को भी दोषी माना है।

कोर्ट ने आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं बापू के खास सेवादार शरदचन्द्र और शिल्पी को बीस-बीस साल की सजा सुनाई दी है। कोर्ट ने शिवाराम उर्फ सवाराम एवं प्रकाश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट का दोषी करार का फैसला आते ही आसाराम की आंखों से आसूं छलक पड़े और उनके मुंह से हरिओम, हरिओम के बोल निकलने लगे। फैसले और सजा के बिन्दुओं पर बहस के दौरान आसाराम व अन्य आरोपी हाथ जोड़े खड़े रहे। बचाव पक्ष ने आसाराम की 78 साल की उम्र को देखते हुए सजा में नरमी बरतने की गुहार की, वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के जुर्म को देखते हुए आजीवन कारावास दिए जाने का आग्रह किया।

फैसला सुनाने के बाद आसाराम व अन्य आरोपियों को बैरक ले जाया गया। इस दौरान सेन्ट्रल जेल के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। फैसले के चलते जेल के अंदर किसी को भी मोबाइल फोन नहीं ले जाने दिया। फैसले के मद्देनजर जोधपुर को छावनी में तब्दील कर रखा है। बाबा राम-रहीम फैसले के बाद पंचकूला में हिंसा जैसे हालात नहीं बने, इसके लिए चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड और हाइवे पर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात रहे, जो बाहर से आने वाले वाहनों की चैकिंग करते रहे। जोधपुर स्थित आसाराम बापू का आश्रम भी पुलिस की निगरानी में रहा। आसाराम के कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया है। कानून व्यवस्था के लिए दो हजार से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं।

– भूत-प्रेत उतारने के बहाने दुष्कर्म
पीडिता ने दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में 19 अगस्त, 2013 को जीरो नम्बर की प्राथमिकी दर्ज करवाई की कि वह आसाराम बापू के गुरुकुल में पढ़ाई करती है और उसके माता-पिता बापू के भक्त है। हॉस्टल की वार्डन शिल्पी ने पीडिता पर भूत-प्रेत का साया बताते हुए उसके माता-पिता को इसका इलाज आसाराम बापू द्वारा करना बताया। आसाराम के सेवादार शरदचन्द्र उर्फ शरतचन्द्र और शिवा उर्फ सवाराम ने भी यहीं बात पीडिता के परिजनों से कही। यह भी कहा कि आसाराम पूरी रात अनुष्ठान करके छात्रा पर से भूत-प्रेत का साया हटाएंगे। शिवा पीडिता को शाहजहांपुर से दिल्ली और वहां से जोधपुर स्थित मणाई आश्रम लेकर गया, जहां भूत-प्रेत उतारने के नाम पर आसाराम बापू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बंधक बनाकर इन्हें धमकाया भी। वहां से प्राथमिकी जांच के लिए जोधपुर रैफर कर दी गई। पीडिता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के बाद जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 को इन्दौर से आसाराम बापू को अरेस्ट किया। इस मामले में शिल्पी, शिवा, शरदचन्द्र और एक अन्य प्रकाश को भी गिरफ्तार किया। मामले को लेकर पीडित पक्ष ने 58 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। गिरफ्तारी के बाद से ही आसाराम व प्रकाश जेल में है। शिवा, शिल्पी व शरदचन्द्र जमानत पर बाहर थे, लेकिन दोषी करार दिए जाने पर शिल्पी व शरदचन्द्र को जेल में रहना होगा। वहीं प्रकाश व शिवाराम को रिहाई मिली है।
– बुधवार को केस दर्ज, फैसला भी बुधवार को
मामले की खास बात यह रही कि दुष्कर्म केस का मामला पीडिता ने बुधवार को दर्ज करवाया था। 19 अगस्त, 2013 को बुधवार के दिन मामला दर्ज होकर जोधपुर आया था। पीडिता ने अपने बयान भी बुधवार को दर्ज करवाए हैं और आज फैसला भी बुधवार को ही आया है। पुलिस ने आसाराम व चार अन्य आरोपियों के खिलाफ चालान भी बुधवार को ही किया था।
– इन धाराओं में केस दर्ज
आसाराम बापू पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने, बंधक बनाने, अवैध व्यापार, छेड़छाड़ और धमकाने, गिरोह द्वारा नाबालिग का अवैध व्यापार व यौन शोषण की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। आसाराम पर आईपीसी की धारा 376 (2)(एफ), 376 (डी),पॉक्सो एक्ट की धारा पांच (एफ) धारा 370(4), धारा 342, धारा 354ए, 506 व 509, पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में केस दर्ज है।

 

 

 

 

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