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जयपुर। जिले के गोविन्दगढ़ थाना इलाके में 15 मार्च, 2०14 को सुबह 7 बजे शौच के लिए घर से बाहर जोहड़े में गई 14 साल की बालिका के साथ बलात्कार करने केे जुर्म में पकड़े गए पड़ौसी महेश कुमार जाट (22) निवासी गांव नांगलकला को पोक्सो एक्ट मामलों की विश्ोष अदालत में जज दलीप सिंह ने मंगलवार को आजीवन कारावास एवं 51 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

कोर्ट ने पीड़िता की मां के साथ मारपीट करने के जुर्म में (धारा 322) 6 माह की जेल व एक हजार रुपए का जुर्माना तथा पीड़िता के साथ ज्यादती करने (376)(2)(झ) के अपराध में आजीवन कारावास जिससे अभियुक्त के श्ोष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास से अभिप्रेत है तथा 5० हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता व उसकी मां को पीड़ित प्रतिकर स्कीम में क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।

प्रकरण के अनुसार घटना के समय पीड़िता कक्षा 8 में पढ़ती थी और उसकी मां ने उम्र 12-13 साल बताई थी। बेटी को तलाश करती हुई उसकी मां जोहड़े की तरफ गई तो पड़ौसी महेश खड्डे से निकल कर भाग रहा था। खड्डे में लड़की बेहोश पड़ी मिली तथा मुंह कपड़े से बांधा हुआ था। होश में आने पर बेटी ने आपबीती बताई। महेश को ओलमा दिया तो उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके चोटें आईं।

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