जयपुर। तबादले के बाद भी सरकारी क्वार्टर का मोह नहीं छोड़ रहे आरएएस देवेन्द्र कुमार की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उनका छह महीने पहले भरतपुर तबादल हो गया था, लेकिन वे क्वार्टर खाली नहीं कर रहे थे। सरकार ने उन्हें क्वार्टर खाली करने के नोटिस दिए थे। इस पर वे कोर्ट में चले गए। एडीजे कोर्ट 18 के न्यायाधीश नीरज कुमार ने राजकीय आवास आवंटन नियम-1958 की पालना नहीं करने के आधार पर आरएएस अधिकारी देवेन्द्र कुमार की अपील खारिज कर दी। राज्य सरकार ने चार जनवरी को उनके आवास की बिजली कनेक्शन काटने और आवास खाली नहीं करने पर सामान बाहर निकालने की कहने पर देवेन्द्र ने कोर्ट में जीएडी के खिलाफ मुकदमा किया था।