Rathi Shariya director gets two-year jail

जयपुर। भिवाडी-अलवर स्थित मैसर्स राठी टीएमटी सरिया प्राईवेट लिमिटेड में 46.82 लाख रुपए की उत्पाद शुल्क चोरी के मामले में आर्थिक अपराध मामलों की स्पेशल कोर्ट में जज दीक्षा ने सोमवार को फर्म के निदेशक श्रीवत्स राठी को दो साल जेल की सजा से दण्डित किया है। कोर्ट ने फर्म पर दो लाख रुपए का एवं अभियुक्त पर एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।

एसपीपी बी एल ताखर ने कोर्ट को बताया कि केन्द्गीय उत्पाद शुल्क विभाग ने भिवाडी स्थित मैसर्स राठी टीएमटी सरिया का 12 और 13 अक्टूबर, 2००7 को निरीक्षण किया था। विभाग को निरीक्षण में फर्म के खातों में गड़बडियां मिली तथा फर्म ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए निर्मित सरिए को बिना बिल के बाजार में बेच दिया। भौतिक सत्यापन में 18.6० मैट्रिक टन कच्चा माल भी कम मिला था। जांच में पता चला कि फर्म ने 46,81,714 रुपए की उत्पाद शुल्क चोरी कर राजकोष को क्षति पंहुचाई।

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