delhi.जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित 31वीं बैठक के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी दरों में बदलाव से संबंधित निम्नलिखित निर्णय किये। आसान समझ के लिए जीएसटी परिषद के निर्णयों को इस नोट में प्रस्तुत किया गया है। इन्हें राजपत्र अधिसूचनाओं/परिपत्रों के जरिये कानूनी रूप से प्रभावी बनाया जाएगा। ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी, जिन पर 28 प्रतिशत जीएसटी दर प्रभावी थी ;
28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत
एचएस कोड 8483 के तहत आने वाले चरखी, ट्रांसमिशन शाफ्ट एवं क्रैंक, गियर बॉक्स आदि
32 इंच के स्क्रीन आकार तक के मॉनिटर एवं टीवी
रबड़ के रि-ट्रेडिड एवं अनुप्रयुक्त नूमेटिक टायर
लिथियम आयन बैट्री के पावर बैंक, लिथियम आयन बैट्री पर पहले से ही 18 प्रतिशत की दर है। इससे पावर बैंक एवं लिथियम आयन बैट्री की जीएसटी दरों में समानता आ जाएगी।
डिजिटल कैमरा एवं वीडियो कैमरा रिकॉर्डर
एचएस कोड 9504 के तहत आने वाले वीडियो गेम कन्सोल एवं अन्य गेम तथा खेल परियोजनीय वस्तुएं
28 प्रतिशत से 5 प्रतिशत
दिव्यांगजनों के लिए कैरेज के पार्ट्स एवं एसेसरीज
II. अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी
18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत
मोटे स्क्वायर्ड या डीबैग्ड कॉर्क
प्राकृतिक कॉर्क की वस्तुएं
एग्जोमेरेटिड कॉर्क
18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत
मारबल रबल
12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत
प्राकृतिक कॉर्क
वॉकिंग स्टिक
फ्लाई एश ब्लॉक
12 प्रतिशत से शून्य
म्यूजिक बॉक्स
ड. 5 प्रतिशत से शून्य
सब्जियां (बिना पकाई हुई या भाप में पकाई गई या पानी में उबाली गई), प्रशीतित, ब्रांडेड और एक यूनिट कंटेनर में रखी हुई।
अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए सल्फर डाई ऑक्साइड गैस द्वारा, ब्राइन में, सल्फर जल में या अन्य संरक्षित घोलों में), लेकिन उस स्थिति में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त।
III . सौर बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्र एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों पर जीएसटी
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों एवं पार्ट्स पर उनके विनिर्माण के लिए 5 प्रतिशत की जीएसटी दर अनुशंसित की गई है (बायो गैस प्लांट/सोलर पावर आधारित उपकरण, सौर बिजली उत्पादक प्रणाली (एसजीपीएस) आदि) (अध्याय 84, 85 या प्रशुल्क के 94 के तहत आने वाले) इन संयंत्रों में उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं या सेवाओं पर लागू जीएसटी प्रभावी होगी।
जीएसटी दरों के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, जहां विशिष्ट वस्तुओं, निर्माण आदि की सेवाओं तथा सौर बिजली संयंत्र के लिए अन्य वस्तुओं के साथ आपूर्ति की जाती है, पर 5 प्रतिशत की जीएसटी लगाई जाती है।
इस विवाद के निपटने के लिए परिषद ने अनुशंसा की है कि ऐसे सभी मामलों में सकल मूल्य के 70 प्रतिशत को कथित वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा, जिनपर 5 प्रतिशत की दर प्रभावी है और ऐसे ईपीसी अनुबंध के समुच्चय मूल्य के शेष बचे हिस्से (30 प्रतिशत) को कर योग्य सेवा की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा, जिस पर मानक जीएसटी दर प्रभावी होगी।
सेवाओं पर जीएसटी दरों/छूटों में कमी
100 रुपये से अधिक कीमत की सिनेमा की टिकटों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की जाएगी और 100 रुपये तक की सिनेमा की टिकटों पर दर 18 प्रतिशत से घटकार 12 प्रतिशत की जाएगी।
वस्तुओं को ढोने वाले वाहनों के तीसरे पक्ष बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत मूलभूत बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाताधारकों को बैंकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं को छूट दी जाएगी।
द्विपक्षीय समझौतों के तहत भारत सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की जाने वाली धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए गैर-अनुसूचित/चार्टर ऑपरेशन के द्वारा तीर्थ यात्रियों की विमान यात्रा पर जीएसटी की समान दर लगेगी। जैसा कि इकनोमी क्लास में ऐसी ही उड़ानों (अर्थात इनपुट सेवाओं के आईटीसी के साथ 5 प्रतिशत) पर लागू है।