Capital Limit in Major Tenderers

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी विभाग में लगे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी बार-बार सेवा विस्तार करने का रिकॉर्ड तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी प्रमुख जलदाय सचिव को भी भेजने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश कुलदीप सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने बताया कि महेन्द्र सिंह पीएचईडी में असिस्टेंट इंजीनियर हैं। इसके अलावा वे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। याचिका में कहा गया कि महेन्द्रसिंह की सेवानिवृत्ति आयु 31 जुलाई 2014 को पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद कर्मचारी संघ का पदाधिकारी होने के कारण उन्हें सेवानिवृत्ति नहीं दी गई है। राज्य सरकार की ओर से महेन्द्रसिंह का हर बार एक साल के लिए सेवा विस्तार कर दिया जाता है। याचिका में यह भी कहा गया कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 में साठ साल की उम्र के बाद सेवा विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है। नियमानुसार कर्मचारी जिस माह में साठ साल पूरे करता है, उस माह के आखिरी कार्यदिवस की दोपहर में उसे सेवानिवृत्त किया जाता है। इसके बावजूद महेन्द्रसिंह का कार्यकाल हर साल बढ़ाया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सेवा विस्तार का रिकॉर्ड तलब किया है।

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