जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2016 में एमबीसी के पदों पर लगाई रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही अब एमबीसी को एक फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश बलबीर कोचर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि 13 जुलाई 2016 को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसका गत 14 फरवरी को परिणाम जारी किया गया था। परिणाम में एमबीसी को आरक्षण नहीं देने और कट ऑफ जारी करने पर हाईकोर्ट ने गत पांच मार्च को इनके पदों पर नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एमबीसी को एक फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया गया है। ऐसे में भर्ती में भी एमबीसी को तय आरक्षण दिया जाएगा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि यदि वह प्रकरण में किसी भी तरह प्रभावित हो तो अदालत में फिर से याचिका दायर कर सकते हैं।