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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक परिवहन सेवा के तहत मोटर वाहन कानून के विपरीत बसों का रुट बढ़ाए जाने पर राज्य के परिवहन सचिव और सीकर व बीकानेर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश विजेंद्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में मात्र 24 किलोमीटर तक ही रुट का एक्सटेंशन दिया जा सकता है।

इसके बावजूद कानून के विपरीत जाकर लोक परिवहन की कई बसों के रूट को कई किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। अवैध रुप से रुट बढ़ाए जाने के कारण यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। इसी कारण गत तीन जनवरी को सीकर के फतहेपुर के नजदीक लोक परिवहन की बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी। जिसमे 11 लोगो की मौत हो गई थी। याचिका में एक रूट का हवाला देते हुए कहा गया की भादरा से बीकानेर चलने वाली कुछ बसों का रूट जयपुर तक कर दिया गया है। याचिका में रूट विस्तार को लेकर अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सम्बंधित अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

 

 

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