High Court

जयपुर। वेडिंग और नॉन वेडिंग जोन घोषित नहीं करने एवं वेडिंग कमेटियों की ओर से प्रभावी काम नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने पूर्व के आदेशों की पालना के संबंध में नगर निगम आयुक्त को 6 जुलाई तक शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए है।

याची हेरिटेज सिटी थडी-ठेला यूनियन ने हाईकोर्ट को बताया कि 17 अप्रैल 2०17 कोे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नगर निगम ने सभी वेडिंग कमेटियां बनाने का आश्वासन दिया था। लेकिन निगम ने अब तक सर्वे तक नहीं कराया। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि खंडपीठ के आदेश पर खानापूर्ति की कार्रवाई चल रही है। कमेटियां भी काम नहीं कर रही हैं। हाईकोर्ट में हाजिर निगम उपायुक्त ने कहा कि आदेश की पालना के लिए प्रक्रिया चल रही है।

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