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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉमन लॉ एन्ट्रेन्स टेस्ट, 2018 की ऑन लाइन परीक्षा में गड़बड़ी पर नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, जोधपुर नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ एडवांस स्टडीज कोच्चि और आर्या इंस्टिट्यूट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश सूर्यदेवसिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि गत 13 मई को ऑन लाइन परीक्षा आयोजित हुई थी।

जिसमें याचिकाकर्ता के परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के दौरान कम्प्यूटर बार-बार हैंग हो रहे थे और काफी देर तक स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा था। इस कारण याचिकाकर्ता को दो घंटे के पेपर को करने के लिए 12 मिनट कम मिले। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में प्रबंधकों को शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को बोनस अंक दिलाए जाए या परीक्षा को रद्द कर स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से पुन: परीक्षा ली जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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