जयपुर। उत्पादकीय दोष से मुक्त लेपटॉप बेचने, उसे दुरुस्त नहीं करने तथा बदलकर नया नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता कोर्ट-चार, जयपुर ने विपक्षीगण एचपी इण्डिया कम्पनी, सिग्नेट ग्लोबल टेैक्नोलोजी कम्पनी एवं इंटरफेस कम्प्यूटर का सेवा दोष मानते हुए दो माह में परिवादी को वैसा ही नया लेपटॉप देने या कीमत 35 हजार रुपए मय ब्याल लौटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने विपक्षीगण पर 15 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है।
इस संबंध में मेराथान बैट्रीज कम्पनी विद्याधर नगर के निदेशक चिरंजीव मुखर्जी ने 5 जुलाई, 2०17 को कोर्ट में परिवाद पेश किया था। परिवादी के एडवोकेट रविन्द्र शर्मा एवं अभिनव चटर्जी ने कोर्ट को बताया कि 13 फरवरी, 2०14 को 35 हजार रुपए में लेपटॉप क्रय किया था। लेपटॉप में उत्पादकीय दोष था। जिससे वह बार-बार खराब हो रहा था। बाद में एलसीडी बदल दी गई, लेकिन लेपटॉप सही नहीं हुआ। कोर्ट के नोटिस तामील होने के बाद भी कोई हाजिर नहीं हुआ। 4 अक्टूबर, 2०17 को विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।