जयपुर। अजमेर रोड पर स्थित राजस्थान बाईबल इंस्टीट्यूट के स्वामित्व के विवाद के मामले में एक पक्ष की ओर से पेश किए गए चेक राशि का भुगतान करने वाले बैंक अधिकारी चन्द्रश्ोखर पालीवाल की रिवीजन एडीजे-17 जयपुर मेट्रो रंजन सिंह ने खारिज कर दी। आरोपी ने निचली कोर्ट की ओर से 10 दिसम्बरए 2014 को लगाए गए चार्ज आदेश को चुनौती दी थी। गैर निगरानी कार प्रतीक डेनीयल के अधिवक्ता वीण्एसण् पूनिया और जुगल किशोर भारद्बाज ने कोर्ट को बताया कि उपरोक्त संस्था को डॉण् आनंद चौधरी ने स्थापित किया था। आनंद की 15 सितम्बर,2007 को मृत्यु होने पर डॉण् नरेन्द्र सिंह को सहण् निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। नरेन्द्र के संस्था की सम्पत्ति को हड़पने के प्रयास करने पर नरेन्द्र को 26 मार्च,2008 में बर्खास्त कर दिया था। नए अध्यक्ष विल्सन लोण्डे ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को 7 अप्रैल 2008 को पत्र लिखा था, लेकिन तत्कालीन शाखा प्रबन्धक भुगतान कर दिया था।
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