RPS Mahavir Prasad Peoria gets bail

जयपुर। घरेलू हिंसा के मुकदमे से परिवादी को बाहर निकालने के बदले 25 सितंबर को 1.1० लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए ट्रेनी आरपीएस महावीर प्रसाद चोटिया निवासी श्रीमाधोपुर-सीकर को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये है। इस संबंध में हाईकोर्ट जज के गनमैन रामेश्वर कांडा ने एसीबी में मुकदमा दर्ज कराया था।

LEAVE A REPLY