जयपुर। पथरी के दर्द से पीड़ित महिला का ऑपरेशन करते समय पथरी निकालकर गाल ब्लेडर से जुड़ी नली की सफाई नहीं कर इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में उपभोक्ता कोर्ट जयपुर प्रथम में अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार जैन व सदस्यों ने विपक्षी मालपानी मल्टीस्पेस्लीटी हॉस्पिटल जरिए डॉक्टर एन.के.मालपानी रोड नम्बर, एक वीआई एरिया, जयपुर का सेवादोष मानते हुए 1.11 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही मंच ने 3० दिन में ऑपरेशन चार्ज के वसूले 22,000 रुपए भी परिवाद पेश करने की तिथि 28 मई, 2०14 से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से मय ब्याज भी लौटाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में विद्याधर नगर निवासी मधु पत्नी योगेश शर्मा ने परिवाद पेश किया था। अधिवक्ता पंकज पचंलगिया ने मंच को बताया कि परिवादिया 11 मार्च 2०14 को इलाज के लिए अस्पताल गई थी। 15० रुपए कंसलटेंसी फीस एवं जांचों के लिए 3650 रुपए लिए गए। 12 मार्च को भर्ती हुई और उसी ऑपरेशन किया। अस्पताल ने 227०० रुपए लिए एवं 12 मार्च को ही डिस्चार्ज कर दिया। आरोप है कि उपचार सही नहीं किया जिससे दर्द नहीं मिटा था। बाद में नेशनल एडवांस एण्डोस्कॉपी एण्ड रिसर्च सेन्टर ने भी अस्पताल के 12 मार्च को किए गए ऑपरेशन को सही नहीं माना।

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