जयपुर। समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) में 18 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के मामले में 9 मई को गिरफ्तार किए गए कमलजीत सिंह राणावत निवासी अमरावती-आन्ध्र प्रदेश हाल रॉयल इन साईन-सी स्कीम की जमानत अर्जी भी शुक्रवार को एसीबी कोर्ट एक में जज बलजीत सिंह ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी।
इस चर्चित मामले में एसीबी आईसीडीएस विभाग के सहायक निदेशक सोमेश्वर देवड़ा, उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक पांचू राम शर्मा, वित्तीय सलाहकार स्मिता सरीन, श्रम विभाग में पीएस भगवानदास, फर्म टेक्नो क्राफ्ट एसो. के प्रोपराईटर विष्णु बनवानी, भवानी पालावत सहित अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।