जयपुर। मुहाना रोड मानसरोवर निवासी भगवान सिंह पोरवाल को 25 करोड़ रुपए का ऋण देने का झांसा देकर 5० लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में फरार आरोपी सुरेश कुमार जानी (61) निवासी जीवराज पार्क-अहमदाबाद, गुजरात की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे-18 जयपुर मेट्रो पवन कुमार सिंघल ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी। राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए लोक अभियोजक श्रीकृष्ण खण्डेलवाल ने कोर्ट को बताया कि परिवादी बीरबल मेमोरियल एज्यूकेशन समिति का चेयरमैन है तथा शिक्षण संस्थान का विस्तार करने के लिए ऋण की आवश्यकता थी। अक्टूबर 2०15 में उसकी सुरेश कुमार जानी से मुलाकात हुई थी।
एक दर्जन अभियुक्तों ने उसे सस्ती ब्याज दरों पर 25 करोड़ रुपए का लोन का झांसा देकर बंधक पत्र की रजिस्ट्री करवाने की कहकर 5० लाख रुपए ठग लिए। परिवादी को अभियुक्तों ने 25 करोड़ रुपए की डीडी बना कर भी दिखाई थी। 19 जनवरी, 2०16 को परिवादी को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष के लिए उपरोक्त ऋण दिया गया था। बाद में ऋण नहीं मिलने पर परिवादी ने 3 फरवरी, 2०17 को जवाहर सर्किल थाने में अभियुक्त सुरेश कुमार जानी, रूपल लहलूवाड़िया, रीतेश कुमार, जे.जे. सलमान खान, रूही, अशलीन, संवेधा, जे. अली गफूर, आर. राजकरण, फर्म ओजान यूके ट्रेडर्स, पांडिचेरी, एलजी फाईनेशियल सर्विसेज अहमदाबाद, ग्लेक्सी इन्टरनेशनल, पांडिचेरी एवं रितेश सलमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 42०, 4०6, 467, 468, 471 एवं 12० बी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बाद जांच अभियुक्तों को दोषी मानकर सीआरपीसी की धारा 41 ए का नोटिस दिया गया है।