भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्‍या 20, दिनांक 02 जनवरी, 2018 के तहत चुनावी बांड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बांड की खरीद ऐसे व्‍यक्ति (जैसा कि राजपत्र अधिसूचना के आइटम नम्‍बर 2डी में परिभाषित किया गया है) द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या गठित कंपनी हो।

व्‍यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्‍यक्ति एकल रूप से या अन्‍य व्‍यक्तियों के साथ मिलकर संयुक्‍त रूप से चुनावी बांडों को खरीद सकता है। केवल वैसे राजनीतिक दल, जो जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्‍छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने पिछले आम लोकसभा चुनावों या राज्‍य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्‍त नहीं किये हों, चुनावी बांड प्राप्‍त करने के पात्र होंगे। चुनावी बांडों को किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्‍यम से ही भुनाया जा सकेगा।

भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (संलग्‍न सूची के अनुसार) के माध्‍यम से मार्च, अप्रैल और मई 2019 में चुनावी बांडों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है :
i) 01.03.2019 से 15.03.2019 तक
ii) 01.04.2019 से 20.04.2019 तक
iii) 06.05.2019 से 15.05.2019 तक
उल्‍लेखनीय है कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से लेकर अगले पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बांड जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्‍तकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बांड को उसी दिन उसके खाते में डाल दिया जाएगा।

LEAVE A REPLY