court relief

-लंच बाद कोर्ट देगी सलमान खान की रिहाई पर आदेश
जयपुर। शिकार हिरण मामले में जोधपुर सेन्ट्रल जेल में पांच साल की सजा भुगत रहे फिल्म अभिनेता सलमान खान की अपील पर शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश जोधपुर रवीन्द्र कुमार जोशी ने सुनवाई की। सलमान खान और सरकार की ओर से अपने-अपने तर्क और दलीलें दी गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट न्यायाधीश ने लंच बाद फैसले का समय दिया। इससे पहले कोर्ट में सलमान खान के वकीलों ने कहा कि सलमान खान पर गलत आरोप लगाए गए हैं। वे सेलिब्रेटी है। इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है।

निचली अदालत ने पांच साल की सजा विधि सम्मत नहीं दी है। काले हिरण शिकार मामले में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इससे जुड़े आर्म्स एक्ट प्रकरण में सलमान खान बरी हो चुके हैं और दूसरे सह आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली ब्रेन्द्रे बरी हो चुकी है। जब उन पर आरोप साबित नहीं हुए हैं तो उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए था। सलमान के वकीलों ने निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए सलमान को जमानत पर छोड़ने का आग्रह किया और कहा कि सलमान खान ने हमेशा कानून का पालन किया है, उसे जमानत पर छोड़ा जाए। पेशियों पर सलमान खान नियमित तौर पर आए है। हमेशा कोर्ट आदेश की पालना की है।

ऐसे में सीजेएम कोर्ट के आदेश को स्थगित किया जाए और सलमान खान की जमानत अर्जी मंजूर करके उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील ने सजा स्थगन और जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि अभियुक्त सलमान खान प्रभावशाली व्यक्ति है। जमानत पर रिहा होने पर केस को प्रभावित कर सकता है। इसकी जमानत अर्जी मंजूर होने पर समाज में गलत मैसेज जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोपहर बाद फैसले सुनाए जाने का समय तय किया है। उधर, सुनवाई के दौरान सलमान की बहनें अलवीरा और अर्पिता भी मौजूद रही।

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