court relief

जयपुर। 18 वर्ष पुराने अवैध हथियार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को बुधवार को जोधपुर जिला ग्रामीण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से राहत मिली है। उनके खिलाफ पेश तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोड़ा की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को जज देव कुमार खत्री ने खारीज कर दिया। हालांकि अभी दो अन्य प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इन पर 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी, दरअसल, अवैध हथियार मामले में 23 अक्टूबर, 2015 को सलमान खान को बयान मुल्जिम के लिए कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन वे नहीं आए। सलमान के वकील ने कान में दर्द होने के कारण चिकित्सकीय सलाह पर हाजिर माफी पेश की थी। इस पर तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोड़ा ने 24 अक्टूबर,2015 को सलमान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया था। उनका आरोप था कि कोर्ट में हाजिर माफी पेश की गई, जबकि सलमान उस दिन जम्मू में फिल्म बजरंगी भाई जान की शूटिंग में व्यस्त थे । ऐसे में उन्होंने बीमारी का झूठा बहाना बनाया। इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए जज ने प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया।

सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि कान में दर्द होने के कारण सलमान खान के चिकित्सक ने हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। ऐसे में हवाई यात्रा नहीं होने की वजह से सलमान कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा कि झूठी हाजिर माफी पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि बोड़ा का व्यवहार इस मामले में अच्छा नहीं रहा। सुनवाई के बाद जज ने मामले को खारीज कर दिया। इधर दो अन्य प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इनमें से एक में बताया गया है कि सलमान खान ने हथियारों का लाइसेंस गुम होने का झूठा शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया था दूसरा प्रार्थना पत्र तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोड़ा के खिलाफ है, जिन पर अब 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार मामले में सलमान के साथ ही सैफ अली खान,तब्बू,नीलम,सोनाली बेन्द्र और एक स्थानीय निवासी आरोपी है। आरोप है कि सलमान ने शिकार किया और अन्य फिल्मी सितारे उनकी जिप्सी में बैठे हुए थे। जिस बंदूक से शिकार किया गया उसका लाइसेंस अविधपार होने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में सलमान का कहना है कि लाइसेंस गुम हो गया।

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