जयपुर। काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा भुगतने के लिए जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंद एक्टर सलमान खान को शनिवार को जमानत मिल गई। जिला व सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण कोर्ट के जज रवीन्द्र कुमार शर्मा ने आज सलमान खान और सरकारी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आज सलमान की जमानत मंजूर कर ली। उन्हें पचास हजार रुपए के जमानत मुचलके पर छोड़ने के आदेश दिए।

कोर्ट के इस फैसले से जहां इनके फैन्स में खुशी है, वहीं काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को सजा दिलाने वाले विश्नोई समाज ने इस आदेश से नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद विश्नोई समाज के लोगों ने कहा कि सलमान खान ने दो दुर्लभ काले हिरणों का शिकार किया था और कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी। ऐसे में सलमान खान को जमानत देना गलत है।

डीजे कोर्ट के इस फैसले को विश्नोई समाज और वन्यजीव प्रेमी हाईकोर्ट में अपील करेगा। सलमान खान की जमानत अर्जी खारिज करवाने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। उनकी जमानत मिलने पर केस पर प्रभाव पड़ेगा। विश्नोई समाज के लोगों ने यह भी कहा कि सलमान खान के साथ सह आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली, नीलम व दुष्यंत सिंह के बरी आदेश को भी हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। इसके लिए राज्य सरकार को भी ज्ञापन देंगे।

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