चेक अनादरण का मामला, एक साल की जेल, 6.5० लाख रुपए का जुर्माना
जयपुर। 5 लाख रुपए का फर्जी चेक देने के मामले में आर्थिक अपराध कोर्ट में जज नीरजा दाधीच ने अभियुक्त संजय कपूर निवासी प्रधान मार्ग मालवीय नगर को एक साल की जेल एवं 6.5० लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। आपसी जान-पहचान होने पर निजी आवश्यकताओं के लिए 2008 में 5 लाख रुपए उधार लेकर भुगतान पेटे 2००9 में संजय कपूर ने न्दिरा बाजार निवासी अमर सिंह को चेक दिया था. चेक अनादरित होने पर अमर सिंह ने अदालत में परिवाद पेश किया था।