Adopted

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कक्षा तीन की छात्रा को मानसिक प्रताडि़त करने और उससे मारपीट के मामले में मानसरोवर स्थित सहज पब्लिक स्कूल प्रशासन, डीईओ, डीजीपी तत्कालीन डीसीपी दक्षिण योगेश दाधीच, कलक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की एकलपीठ ने यह आदेश छात्रा की ओर से अपने पिता अमोलक सिंह के जरिए दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता शालिनी श्योराण ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता मेद्यावी छात्रा है। याचिकाकर्ता के अभिभावक ने स्कूल प्रशासन को शिकायत दी कि याचिकाकर्ता को स्कूल टीचर मानसिक रूप से प्रताडित कर रही है। इसके साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई है। इस पर कार्रवाई के बजाए स्कूल प्रशासन ने स्थानीय थानाधिकारी को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के अभिभावकों का स्कूल में प्रवेश रोकने को कहा। वहीं 18 फरवरी 2017 को स्कूल प्रशासन की ओर से पत्र भेजकर कहा गया कि याचिकाकर्ता के साथ दूसरे विद्यार्थी बैठना नहीं चाहते।

ऐसे में वे उसका दूसरी स्कूल में एडमिशन करवा लें। वहीं मार्च 2017 में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि आरटीई कानून के तहत उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में स्कूल प्रशासन सहित संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने स्कूल प्रशासन सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

 

LEAVE A REPLY