जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण ने आज गुरुवार को गोपालपुरा में आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले संस्थानों व मकान मालिकों के खिलाफ सीलिंग कार्रवाई की। मौके पर ही व्यावसायिक गतिविधियां देख अफसरों ने भवनों को सील किया। इस दौरान लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल को देख वे ज्यादा विरोध नहीं कर पाए।
हाईकोर्ट ने 10बी स्कीम आवासीय कमेटी गोपालपुरा की याचिका पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। समिति ने दो दर्जन से अधिक संस्थानों की सूची हाईकोर्ट में पेश की थी। जिनमें अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। उच्च न्यायलय ने सुनवाई के बाद इन इमारतों को सील करने के निर्देश दिए थ। जेडीए ने कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में सर्वे करके 40 से अधिक ऐसी इमारतों को चिन्हित किया है, जिनमें नियम विरुद्ध तरीके से व्यावसायिक गतिविधियां, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल चल रहे हैं। दूसरे फेज में इन इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराने और इन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी।