जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी पीटीआई भर्ती-2013 में नियुक्तियां देने पर प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव और आरपीएससी सचिव को 18 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश जटाशंकर यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि पीटीआई भर्ती-2013 की सामान्य श्रेणी में से 132 अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इसमें से 102 ओबीसी वर्ग के वे अभ्यर्थियों थे, जिनके अंक सामान्य वर्ग से अधिक आए थे। इसके बावजूद आरपीएससी और राज्य सरकार ने इन 132 पदों को अनारक्षित वर्ग की प्रतिक्षा सूची के अभ्यर्थियों से ही भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जबकि इन पदों केवल अनारक्षित वर्ग से नहीं भरा जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने गत वर्ष 31 मई को सरकारी वकील की उपस्थित में आदेश जारी करते हुए प्रकरण में तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक लगा दी थी।
इसके बावजूद भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव और आरपीएससी सचिव को 18 मई को तलब किया है।