Rajiv Gandhi seva kandra
Rajiv Gandhi seva kandra

सिरोही। विधायक संयम लोढा ने जयपुर में राज्य के उपमुख्यमंत्री (ग्रामीण विकास व पीडब्ल्यूडी) से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में बनाये गये सेवा केन्द्रो का राजीव गांधी सेवा केन्द्र नाम करें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पूर्ववत राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम नही किया, जिसकी अवमानना याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है। राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि 19 जनवरी 2017 को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने लोढा की याचिका पर राजीव गांधी सेवा केन्द्रो का नाम बदलने को विधि विरूद्ध मानकर निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद डेढ साल में आदेश की पालना न होने पर लोढा ने अवमानना याचिका दायर की। लोढा की ओर से अधिवक्ता पुनित सिंघवी पैरवी कर रहे है।

लोढा ने पायलट को बताया कि भारत सरकार ने पूरे देश में अधिसूचना के जरिये इन सेवा केन्द्रो का नामकरण के जरिये भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के नाम पर किया था। मात्र राजस्थान में इस नाम को प्रशासनिक आदेश से बदल दिया गया। पायलट ने आश्वासन दिया कि सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी।

लोढा ने पायलट से कहा कि गांवो में लोगो को काम नही मिल रहा है और अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा को लेकर गंभीर नही है। लोढा ने उनसे आग्रह किया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के अलावा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग के नाम से भी मनरेगा के काम करवाये जाये। उन्होने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि अगले तीन माह सभी जोब कार्ड धारको के 100 दिन पूरे हो। लोढा ने उनसे यह भी कहा कि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी 192/- रूपये प्रतिदिन दिलाने के प्रयास किये जाये। लोढा ने पायलट से कहा कि गुलाबगंज से माउण्ट आबू सडक पूर्व में स्वीकृत नही की जा सकी है। जिसे अब वे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर स्वीकृत करे। इससे स्थानिय नागरिको के साथ साथ पूरे देश के पर्यटको के लिये माउण्ट आबू की दूरी करीब 25 किलोमीटर कम हो जायेगी।

LEAVE A REPLY