परबतसर। गैंगस्टरआनंदपालसिंह फरारी प्रकरण के मुख्य आरोपी कमांडो शक्तिसिंह की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एसओजी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। शक्तिसिंह अभी जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजाद चल रहा है। एसओजी के एएसपी पवनकुमार मीणा ने बताया कि 3 सितंबर 2015 को डीडवाना से पेशी के बाद आनंदपालसिंह, सुभाष मूंड और श्रीवल्लभ शर्मा फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि अब एसओजी शक्तिसिंह को फिर गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेगी। आनन्दपाल की फरारी और फरारी के दौरान आनन्दपाल के आपराधिक कृत्यों, संरक्षण स्थलों समेत अन्य कई बिन्दुओं के बारे में पडताल के लिए एसओजी उसे फिर से गिरफ्तार करेगी। आनन्दपाल फरारी मामले में शक्ति सिंह न्यायिक अभिरक्षा में है।

पूछताछ के संबंध में एसओजी ने कोर्ट में प्रार्थना-पत्र लगाया था, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आनन्दपाल फरारी मामले में शक्ति सिंह मुख्य अभियुक्त है, जिसने डीडवाना में पेशी के दौरान उसे व दूसरे अपराधियों को भगाने में अहम रोल निभाया। साथी पुलिसकर्मियों को नशीली मिठाईयां खिला दी थी और खुद भी बेहोशी का नाटक किया था। रास्ते में आनन्दपाल सिंह के हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस वैन को रोका और फायरिंग करके आनन्दपाल सिंह को भगा ले गए थे। वे पुलिसकर्मियों के हथियार भी ले गए। इस मामले की पडताल की गई तो आनन्दपाल की फरारी सुनियोजित पाई गई और इसमें शक्ति सिंह व अन्य कुछ पुलिसकर्मियों की भी मिलीभगत सामने आई। उन्हें गिरफ्तार किया गया। वे सभी जेल में है।

LEAVE A REPLY