नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के शशिकला-टीटीवी दिनाकरण धड़े को अंतरिम राहत प्रदन करने से आज इंकार कर दिया और आरके नगर विधानसभा सीट के लिए आगामी उपचुनाव में ‘हैट’ चुनाव चिह्न के प्रयोग की अनुमति के लिये दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया। ‘हैट’ चुनाव चिह्न के लिए शशिकला खेमे के अंतरिम आवेदन को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति इन्दरमीत कौर ने निर्वाचन अधिकारी (आरओ) को निर्देश दिया कि वह चुनाव निकाय के 23 नवंबर के आदेश से स्वतंत्र अपना फैसला देंगे।
चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को दो पत्तियों वाला चुनाव चिह्न मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक खेमे को आवंटित किया था। अदालत ने शशिकला-टीटीवी दिनाकरण गुट , निर्वाचन आयोग और पलानीस्वामी धड़े की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के अंतिम चरण में चुनाव निकाय ने अदालत से कहा कि उसके आरओ को चुनाव आयोग के फैसले से स्वतंत्र फैसला लेने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अदालत कोई अंतरिम राहत देने की इच्छुक नहीं है।
अदालत ने निर्वाचन आयोग, पनीरसेल्वम, पलानीस्वामी को शशिकला-टीटीवी दिनाकरण धड़े की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। शशिकला धड़े ने अन्नाद्रमुक का ‘दो पत्तों’ वाला चुनाव चिह्न पनीरसेल्वम धड़े को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी है। अदालत ने कहा कि मुख्य याचिका पर 12 फरवरी को सुनवायी होगी।