romaaniya

जयपुर : सीकर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रेमिका के पति की हत्या कर शव को खेत में दबाने के जुर्म में आज दो लोगों को आजीवन कारावास और साढ़े 22 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजकुमार ने मृतक की पत्नी और एक अन्य आरोपी को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

मामला सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना इलाके के पुनियाना गांव का है। अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि दातांरामगढ थाना इलाके के पुनियाना निवासी नोलाराम जाट की हत्या के जुर्म में प्रहलाद और महावीर जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।उसकी हत्या 23 जनवरी 2009 को हुई थी। मामले में मृतक की पत्नी रूपा देवी और नागौर के सांड़ला निवासी दातार सिंह राजपूत को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

LEAVE A REPLY