जयपुर। सीकर के पटवार हल्का चेनपुरा ग्राम में खरीदी गई भूमि का नामान्तरण खोलने की एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए दलाल एवं पटवारी को एसीबी-दो कोर्ट में जज पवन कुमार शर्मा ने दो साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने तत्कालीन पटवारी सीकर निवासी शीशराम और उसका दलाल रिश्तेदार रामलाल जाट ग्राम कटरायल दादिया सीकर को विभिन्न धाराओं में दोषी माना। सरकारी वकील संतोष विजय ने गांव राधाकिशनपुरा निवासी मुकेश जांगिड़ ने 24 सितम्बर 2012 को शिकायत दर्ज कराई थी कि पटवारी शीशराम नामान्तरण खोलने की एवज में 26,500 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। एक अक्टूबर को सत्यापन के समय पटवारी ने दो हजार ले लिए। 3 अक्टूबर को एसीबी ने दलाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर 4 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की। एसीबी ने 22 नवम्बर को दलाल के खिलाफ और 18 जुलाई,2013 को पटवारी के खिलाफ अदालत में तितम्बा चालान पेश किया। जांच में पता चला कि दलाल रामलाल सीकर में श्याम एन्टरप्राइजेज के नाम से दुकान करता था। रामलाल ने 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रिटायर्ड पटवारी जसदान निवासी चारणवास सीकर को रख रखा था। दलाल के पास परिवादी के अलावा अन्य लोगों की पत्रावलियां मिली जिसे कोर्ट ने गंभीर अपराध बताया है।