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-करोड़ों रुपयों की आयकर चोरी का मामला
जयपुर। आयकर विभाग की ओर से बकाया घोषित करोड़ों रुपए का आयकर नहीं चुकाने के मामले में आरोपी एसएनजी ग्रुप का मालिक बिल्डर सत्यनारायण गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को एडीजे 5 जयपुर मेट्रो पंकज नरुका ने गंभीर आरोप बताते हुए खारिज कर दी। आयकर विभाग ने 26 फरवरी, 2०14 को बिल्डर गुप्ता के ठिकानों पर छापा मार कर आय की गणना की। अनियमितताएं मिलने पर आईटी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया। सही आईटीआर पेश करने के आदेश दिए। 13 मार्च, 2०15 को फिर नोटिस जारी कर 5 जनवरी, 2०16 को हाजिर होने के आदेश दिए। बिल्डर के राशि जमा नहीं कराने पर प्रधान आयकर आयुक्त नीना निगम के आदेश से आयकर आयुक्त वीण्एमण् मीणा ने 15 मार्चए 2०16 को आर्थिक अपराध कोर्ट परिवाद पेश किया। निचली कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर बिल्डर सत्यनारायण गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर तलब कर रखा है। अग्रिम जमानत अर्जी में गुप्ता की ओर से कहना था कि जांच में पूर्ण सहयोग किया है। विभाग में 2.42 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। लिहाजा अग्रिम जमानत दी जाए। जिसका एपीपी राजेश चौधरी ने विरोध करते हुए खारिज करने की मांग की।

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