आवास आवंटन नहीं करने पर सामान्य प्रशासन विभाग से जवाब-तलब
जयपुर। जयपुर की स्पेशल बम कांड कोर्ट के जज लक्ष्मण दत्त किराडू को लम्बे समय के बाद भी सरकारी आवास आवंटित नहीं होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
स्पेशल जज ने याचिका में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें पूर्व में सरकारी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन 5 जुलाई को उनका आवंटन रद्द कर दिया गया। सरकार ने कहा कि जयपुर मेटों के पूर्व डीजे का चित्तौडगढ़ तबादला हो गया है, लेकिन वे अभी उपरोक्त आवास खाली करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में उनके आवास खाली करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है।
स्पेशल जज का याचिका में यह भी कहना है कि पूर्व डीजे को चित्तौडगढ़ में भी आवास आवंटित हो चुका है। नियमों के अनुसार एक अधिकारी को दो आवास आवंटित नहीं हो सकते। वे सर्किट हॉऊस में अपने खर्च पर रह रहे है। वे अति संवेदनशील जयपुर बम धमाकों के मामले की सुनवाई कर रहे है, लेकिन सर्किट हाऊस में आम लोगों की पहुंच होने के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे है।