जयपुर। मौसम मे आये बदलाव से ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि होने के कारण काश्तकारों की फसलों को नुकसान के दृष्टिगत गुरूवार को अल्संख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री श्री शाले मोहम्मद की अध्यक्षता में जैसलमेर जिले के  प्रभावित ग्रामों में विशेष गिरदावरी के संबंध में जिला कलक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों से विशेष गिरदावरी के संबंध में चर्चा की तथा प्रभावित ग्रामों में विशेष गिरदावरी के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को कोरोना के अचानक बढ़ से प्रकोप से सतर्क रहने को कहा।
जन अभियोग निराकरण मंत्री ने 45 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 टीकाकरण के लिए जागरूक करने के निर्देश दिये तथा अनिवार्य रूप से टीकाकरण करवाने के निर्देश दिये।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को सरसों चना खरीद केन्द्रों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने सहकारी समितियों के अधिकारियों को इस कार्य की नियमित रूप से मोनिटरिंग करने के निर्देश दिये।
जैसलमेर जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी ने सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को फसल कटाई प्रयोग के कार्य को राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनियों के साथ मिलकर अधिकतम एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों से विशेष गिरदावरी के संबंध में चर्चा की तथा प्रभावित ग्रामों में विशेष गिरदावरी के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को कोरोना के अचानक बढ़ से प्रकोप से सतर्क रहने को कहा।
जन अभियोग निराकरण मंत्री ने 45 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 टीकाकरण के लिए जागरूक करने के निर्देश दिये तथा अनिवार्य रूप से टीकाकरण करवाने के निर्देश दिये।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को सरसों चना खरीद केन्द्रों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने सहकारी समितियों के अधिकारियों को इस कार्य की नियमित रूप से मोनिटरिंग करने के निर्देश दिये।
जैसलमेर जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी ने सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को फसल कटाई प्रयोग के कार्य को राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनियों के साथ मिलकर अधिकतम एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

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