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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रताप नगर के सेक्टर 61 स्थित महर्षि वशिष्ठ उद्यान के बाहर 4जी मोबाइल टावर लगाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, निगम आयुक्त, और रिलायंस जीओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश शर्मा व अन्य की ह्यओर से दायर याचिका पर प्रांंरभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हेमंतकुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने जस्टिस आईएस इसरानी के मामले में आदेश जारी कर स्कूल, अस्पताल और खेल के मैदान आदि के बाहर मोबाइल टावर लगाने पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद शर्त का उल्लंघन करते हुए प्रताप नगर के सेक्टर 61 के महर्षि वशिष्ठ उद्यान के बाहर 4जी टावर लगाया जा रहा है। इस संबंध में निगम को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए टावर लगाने पर रोक लगा दी है।

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