जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में झालावाड़ जिले के मरायता ग्राम पंचायत में की जा रही ग्राम पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव और जिला कलक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश राम प्रसाद नागर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि स्कूल विकास प्रबंध समिति ने साक्षात्कार के बाद गत 4 अक्टूबर को याचिकाकर्ताओं का चयन किया। वहीं एसडीएमसी का पुन: गठन कर वापस आवेदन मांगे गए। एसडीएमसी ने गत 2 जनवरी को याचिकाकर्ताओं का पुन: चयन किया। याचिका में कहा गया की चयन के बावजूद याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने के बजाए एक बार फिर से चयन प्रक्रिया जारी की जा रही है। जबकि नियमानुसार एक बार एसडीएमसी की ओर से चयन करने के बाद वापस चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सम्बंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।