जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी की ओर से हाल ही में जवाहर नगर स्थित पार्क की जमीन को पार्किग के काम लेने के मामले में स्थानीय लोगों को दिए आश्वासन के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने याचिका दायर कर परनामी को अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दंडित करने की गुहार की है। याचिका में कहा गया कि गत 19 नवंबर को समाचार पत्र में खबर प्रकाशित की गई कि जवाहर नगर के एक पार्क को लेकर स्थानीय विधायक अशोक परनामी ने कहा कि वे हाईकोर्ट के स्टे के चलते पार्क को पार्किग के रूप में नहीं बदल सकते, लेकिन यदि स्थानीय लोग ऐसा करते हैं तो सरकार आंखे बंद कर लेगी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका पेश करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर महाधिवक्ता से अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अवमानना याचिका पेश करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं बचा है। याचिका पर हाईकोर्ट संभवत: अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।