नई दिल्ली। आज का दिन मुंबई डांस बारों के लिए राहत की खबर लेकर आया है जी हां सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ डांस बार खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने डांस बार खोलने की परमिशन तो दी है लेकिन कई शर्ते भी इसके लिए निर्धारित की है। जिनके बिना डांस बार नहीं खोले जा सकते हैं। प्रमुख शर्तों में शीर्ष अदालत ने डांस बारों के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है।सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले में कहा कि रात 11.30 बजे तक ही डांस बार खुले रह सकेंगे। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डांस बार के कस्टमर टिप तो दे सकेंगे, लेकिन नोट नहीं उछाल सकेंगे। अदालत ने कहा कि डांस में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए।
साथ ही यह भी कहा कि डांस के बार के भीतर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होंगे।सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार के लाइसेंस एवं संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले 2016 के महाराष्ट्र कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को भी रद्द कर दिया कि महाराष्ट्र में डांस बार धार्मिक स्थानों और शैक्षिक संस्थानों से एक किलोमीटर दूर होने चाहिए।गौरतलब है कि इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है और ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग हो रही है