नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) से अपने संविंधान में 2011 राष्ट्रीय खेल
विकास संहिता (एनएसडीसी) के अनुसार संशोधन करने तथा इसके चार हफ्ते बाद चुनाव कराने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के आदेशानुसार चुनाव संशोधित संविधान के अनुसार पूर्व चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी की निगरानी मेंकराये जाने चाहिए, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रशासक नियुक्त किया है।प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और डी वाई चंद्रचूढ़ की पीठ ने कुरैशी से संशोधित संविधान के अनुसार
चुनाव की देखरेख करने का अनुरोध किया।
शीर्ष न्यायाधीश ने एएआई की 10 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायायल के फैसले के खिलाफ याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दियाजिसमें कुरैशी को संघ का कामकाज देखने के लिये नियुक्त किया गया था क्योंकि 2012 में सरकार ने चार महीने के लिये तीरंदाजी संघ कीमान्यता रद्द कर दी थी।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पी एस नरसिंहा ने कहा कि संविधान में कुछ संशोधन किये गये थे जो खेल मंत्रालय कीराष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुसार नहीं किये गये थे और उन्होंने कुछ गलतियों को रेखांकित किया।
पीठ ने कहा, ‘‘यह निर्देश दिया जाता है कि संशोधन अदालत के आदेशानुसार ही किया जाना चाहिए। संविधान लागू होने के चार हफ्ते बादचुनाव एस वाई कुरैशी की निगरानी में कराये जायेंगे जिन्हें उच्च न्यायालय ने प्रशासक नियुक्त किया है।